जबलपुर हाईकोर्ट ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को 10 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर दी जमानत, EOW ने की थी कार्रवाई

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर हाईकोर्ट ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को 10 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर दी जमानत, EOW ने की थी कार्रवाई

Jabalpur. जबलपुर में बीते 6 माह से घपलेबाजी के मामलों में बहुचर्चित रहे बर्खास्त बिशप प्रेमचंद सिंह उर्फ पीसी सिंह को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने लंबे समय से जेल में बंद पूर्व बिशप की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे 10 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 



करीबी को पहले ही मिल चुकी है जमानत



मिशनरी की शैक्षणिक संस्थाओं से धनउगाही करने और अवैध तरीके से धर्मांतरण में लगी संस्थाओं को फंडिंग करने के आरोप में जेल में बंद पीसी सिंह के करीबी सुरेश जैकब को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। अदालत के फैसले से पूर्व बिशप को बड़ी राहत मिली है। मामले में अब केवल पूर्व बिशप का बेटा पियूषपाल सिंह ही जेल में बंद है। 



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पत्नी, बेटे और करीबी को भी बनाया गया था आरोपी



साइनोड ऑफ चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंण्डिया जबलपुर डायोसिस के बिशप पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। जिसके घर से करीब 1.6 करोड़ नगद, लाखों रुपए के जेवरात और 18 हजार की विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी। जिसके बाद हुई जांच में मिशनरी की जमीनों की बंदरबांट और बेनामी संपत्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं से अवैध वसूली के साथ-साथ अवैध तरीके से संस्था के नामांतरण का भी खुलासा हुआ था। 



ईडी ने भी दर्ज किया है मामला



पूर्व बिशप पर ईओडब्ल्यू के अलावा ईडी ने भी फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा उस पर देश भर में करीब 100 मामले दर्ज बताए जाते हैं। फिलहाल सीएनआई ने बिशप, उसके परिवार और उसके करीबियों को तमाम संस्थाओं और पदों से बर्खास्त कर रखा है। 

 


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