जबलपुर हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश, बिना हमारी अनुमति न करें पुलिस आरक्षकों की भर्ती

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश, बिना हमारी अनुमति न करें पुलिस आरक्षकों की भर्ती

Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि अदालत की परमीशन के बिना पुलिस आरक्षकों की भर्ती न की जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी और कर्मचारी चयन मंडल के चेयरमैन को दो हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को नियत की गई है। 



बता दें कि सरकार 6 हजार पदों के लिए पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने जा रही है। विभिन्न जिलों के याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने बताया कि आरक्षक भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट क्लीयर किया। लेकिन 12 नवंबर को घोषित रिजल्ट में कम नंबर मिले। 



वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें उनके जाति वर्ग में कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिले थे फिर भी उन्हें फेल बताया दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने जब शासन और कर्मचारी चयन मंडल में संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनके रोजगार कार्यालय के पंजीयन में त्रुटि पाई गई है। जिसके बाद इन लोगों ने अदालत की शरण ली। 


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