जबलपुर हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से किया सवाल, जब सीट है खाली तो क्यों नहीं कर रहे आवंटन

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
जबलपुर हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से किया सवाल, जब सीट है खाली तो क्यों नहीं कर रहे आवंटन

Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि मेडिकल पीजी की सीट रिक्त होने के बाद भी आवेदक को सीट आवंटित क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव, डीएमई और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 



ऑर्थो की पीजी सीट का मामला



बता दें कि यूपी के निवासी डॉ मीत माहेश्वरी ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने नीट पीजी उत्तीर्ण करने के बाद ऑर्थोपैडिक(एमएस) के लिए अपनी च्वाइस फिल की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी करते हुए बताया कि पहले, दूसरे और मॉप-अप राउंड के बाद स्ट्रे काउंसलिंग 3 दिसंबर 2022 को आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि मॉप-अप राउंड के बाद डॉ अनिल कपूर ने सीट छोड़ी थी, लेकिन विभाग ने उस सीट को काउंसलिंग में नहीं दर्शाया। इस कारण याचिकाकर्ता को पीजी सीट से वंचित रहना पड़ा। 




  • ये भी पढ़ें


  • सुप्रीम कोर्ट में आज सेम सेक्स मैरिज से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई, शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की गुहार



  • दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में एक फैसले में कहा था कि देश में मेडिकल सीटें बहुत कम हैं, इसलिए आखिरी राउंड की काउंसलिंग के बाद एक भी सीट खाली नहीं बचनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी भी 6 सीटें खाली हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 


    High Court News जबलपुर न्यूज खाली सीट होने के बावजूद नहीं दी सीट Jabalpur News डीएई और पीएस को नोटिस हाईकोर्ट में मेडिकल पीजी का मामला seat not given despite vacant seat notice to DAE and PS Medical PG case in High Court हाईकोर्ट न्यूज