जबलपुर हाईकोर्ट ने धर्म विशेष के संत पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज की, जांच लंबित होने का दिया हवाला

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
जबलपुर हाईकोर्ट ने धर्म विशेष के संत पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज की, जांच लंबित होने का दिया हवाला

Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक धर्म विशेष के संत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और अभद्र भाषा वाला पत्र वेब मीडिया में पोस्ट के जरिए वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अभी मामले की जांच लंबित होने का हवाला देते हुए जमानत का लाभ दिए जाने से इनकार कर दिया। 





ललितपुर निवासी सुरेंद्र कुमार जैन पर आरोप है कि उसने धर्मगुरू के विरूद्ध विवादित टिप्पणी वाले पत्र पोस्ट किए हैं। धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होने के आरोप के साथ सागर की कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आवेदक 18 दिसंबर से जेल में बंद है। जमानत अर्जी में यह दलील दी गई कि पत्र लिखने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 







  • ये भी पढ़ें



  • नरोत्तम का बयान-आवैसी कोई मुफ्ती नहीं जो फतवा जारी करें






  • सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित शर्मा और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि आवेदक ने विवादित पत्र पोस्ट किया है। इतना ही नहीं उसे इस काम के लिए 40 हजार रुपए भी दिए गए। जिसका खुलासा एकाउंट स्टेटमेंट से हुआ है। कहा गया कि जमानत का लाभ दिए जाने से वह फरार हो सकता है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर जमानत अर्जी खारिज कर दी।



    High Court News हाईकोर्ट न्यूज Indecent language post case High Court rejects bail application citing pending investigation अभद्र भाषा वाली पोस्ट का मामला हाईकोर्ट ने की जमानत अर्जी की खारिज जांच लंबित होने का दिया हवाला