जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज, निष्पक्ष बैंच गठित करने की थी मांग

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज, निष्पक्ष बैंच गठित करने की थी मांग

Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि मामले की सुनवाई के लिए एक निष्पक्ष बेंच गठित की जाए। जिसमें ओबीसी और जनरल वर्ग के न्यायाधीशों को शामिल न किया जाए। बता दें कि यह याचिका ओबीसी/एससी/एसटी एकता मंच ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। 





दरअसल ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त 65 मामलों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने निष्पक्ष बैंच के गठन के लिए आवेदन दाखिल किया था। 20 मार्च को इस पर सुनवाई हुई थी, जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डबल बेंच ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज 6 पन्नों का निर्णय पारित कर आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस आवेदन में बैंच के किसी न्यायाधीश पर आवेदन में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसलिए उक्त मामलों को चीफ जस्टिस के समक्ष स्पेशल बैंच गठित करने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। 







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  • अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा ऐसा आवेदन पूर्व में भी दाखिल किया था, जिस पर 25 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि आवेदन में उल्लेखित बिंदुओं के निराकरण करने पर न्यायपालिका की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसी ही स्थिति इस आवेदन के संबंध में मौजूद है, अतः याचिकाकर्ता द्वारा निष्पक्ष बैंच के गठन की मांग करने के लिए दाखिल किया गया आवेदन निरस्त किया जाता है।



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