जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Hoghcourt) ने 22 सितंबर को उपचुनाव (BY Election) टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही खंडवा लोकसभा (Khandwa Lok Sabha) और तीन विधानसभा पृथ्वीपुर, जोबट व राजगढ़ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस मोह. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच के सामने चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से कहा गया है कि अभी इस मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी याचिका का कोई औचित्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 324 का हवाला दिया
हाईकोर्ट ने नागरिकता उपभोक्ता मंच द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
नागरिक उपभोक्ता मंच ने दाखिल की थी याचिका
उपचुनाव को टालने की मांग करने वाली जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दाखिल की थी। जिसमें प्रदेश की एक लोकसभा व तीन विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव कराए जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) समाप्त होने कर कराये जाएंगे।