Jabalpur. जबलपुर में धारणाधिकार योजना के तहत 30 साल की लीज पर पट्टे दिए जाने हैं। आवेदन तहसील में जाम कराए जा चुके हैं। अब तक 17 हजार आवेदन आ चुके हैं जिनमें से पहले चरण में 2500 लोगों को पट्टे का पात्र पाया गया है। इसमें आबादी भूमि यानि नजूल क्षेत्र में रह रहे लोगों को उनके कब्जे वाली जमीन का पट्टा मिलना है। जिससे बैंक में बंधक रखकर लोन से लेकर अन्य लाभ मिल सकेंगे। लेकिन प्रीमियम और रेंट लोगों को इतना भारी लग रहा है कि अभी तक उन्होंने राशि जमा नहीं कराई है।
आवेदन भी काफी कम
प्रीमियम और रेंट का हिसाब सामने आने के बाद इस योजना का लाभ लेने आवेदन जमा करने में भी काफी कमी आ गई है। प्रारंभ में तो इसकी गति काफी तेज थी लेकिन अब रोज केवल 15 से 20 आवेदन ही आ रहे हैं। आवेदनों की जांच तहसील स्तर पर होती है फिर प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकार के पास भेजा जाता है। योजना के अंतर्गत तहसीलदारों को आवेदकों के पट्टों को रजिस्टर्ड करना है। इसके लिए भूमि का निर्धारित प्रीमियम और रेंट जमा करना होता है। फिर पट्टा जारी किया जाता है। तहसीलों में सारी प्रक्रिया के बाद सक्षम प्राधिकारी यानि कलेक्टर के पास आवेदन भेजे जाऐंगे। लेकिन अभी कई तहसीलों से कम संख्या में प्रकरण लौटे हैं।
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गाइडलाइन के हिसाब से राशि
धारणाधिकार योजना के तहत हर जगह कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से प्रीमियम की राशि तय की गई है। आवासीय भूखंड पर 150 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल पर वर्तमान बाजार मूल्य के 5 फीसद के बराबर प्रीमियम लग रहा है। 200 वर्ग मीटर पर 10 फीसद और इससे अधिक के भूखंड पर बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। व्यावसायिक उपयोग पर दरें अलग हैं। यानि अगर भूखंड बालसागर इलाके का कहा है तो वहां कलेक्टर गाइडलाइन 4800 रुपए प्रति वर्गमीटर है। इस लिहाज से 150 वर्गमीटर के भूखंड पर 7 लाख 20 हजार रुपए प्रीमियम बनेगा। इसका 5 प्रतिशत 36 हजार रुपए होगा।
एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया कि धारणाधिकार योजना के तहत आबादी भूमि में पात्र लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं। इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। प्रीमियम और रेंट भी इसमें शामिल है। जिन आवेदकों ने सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, उन्हें पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं।