Jabalpur. जबलपुर के गोहलपुर इलाके में संचालित राशन दुकान आधुनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में हितग्राहियों से धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गाज गिरी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने उक्त राशन दुकान की जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने के साथ-साथ लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। दरअसल शिकायत मिली थी कि राशन दुकान में हितग्राहियों से बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं दिया गया था। वहीं ऐसा करने वाले दो अन्य राशन दुकान संचालकों को चेतावनी भी दी गई है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर ने बताया कि गोहलपुर की राशन दुकान में सरकारी अनाज हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया था जबकि पीओएस मशीन में उनके अंगूठे लगवा लिए गए थे। जांच के दौरान दुकान संचालक ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें यह पता चल सके कि किन हितग्राहियों ने राशन प्राप्त करने के लिए मशीन में अंगूठा लगाया, लेकिन राशन प्राप्त नहीं किया। जिससे हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी उजागर हो गई। विभागीय टीम ने उक्त राशन दुकान संचालक से संचालन का अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। वहीं जमा प्रतिभूति राशि भी राजसात की गई है। वहीं दुकान में पाई गई सामग्री की कुल राशि 37 हजार जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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अनियमितता पर दी चेतावनी
इधर कोतवाली स्थित सेंट्रल रेवेन्यू उपभोक्ता सहकारी भंडार और ओमती स्थित शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भंडार को भी अनियमितता पाए जाने पर दोनों दुकानों की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की गई है। वहीं चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अनियमितता पाई गई तो दुकान का लायसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।