रायसेन में हाइवे से सिर्फ 45 मीटर की दूरी शराब दुकान हो रही संचालित, नियमानुसार हाइवे से 220 मीटर की दूरी तक नहीं खुल सकती दुकान 

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The Sootr
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रायसेन में हाइवे से सिर्फ 45 मीटर की दूरी शराब दुकान हो रही संचालित, नियमानुसार हाइवे से 220 मीटर की दूरी तक नहीं खुल सकती दुकान 

पवन सिलावट, RAISEN. प्रदेश में आबकारी विभाग की नई नीति लागू हो चुकी हैं। इसके अनुसार नेशनल हाइवे से 220 मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं होना चाहिए। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सुल्तानपुर के बम्होरी ढाबे के पास जबलपुर हाइवे से सिर्फ 45 मीटर की दूरी पर शराब दुकान संचालित की जा रही है। रायसेन के सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने बताया कि मामला जानकारी में आया है। हम जांच करवा रहे हैं। नियमों के विपरीत जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।



1 अप्रैल से बंद किए गए हैं अहाते



मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लागू की है। इसके अनुसार 1 अप्रैल के बाद से अहाते बंद कर दिए गए हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह सख्त है। नियम लागू होने के बाद न केवल अहाते बंद हुए बल्कि प्रदेश में नए रेट से शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है। शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं है। धार्मिक संस्थानों या शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर के पास खुलने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हो सकती है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल भी किया जाएगा।



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इसलिए बंद किए गए हैं अहाते



एमपी सरकार के मुताबिक राज्य में शराब की खपत कम करने के लिए अहातों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके बंद होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब पीने वालों की संख्या में कमी आएगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग अहातों पर शराब पीते हैं, उसके बाद गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऐसे में लोगों को एक्सीडेंट का खतरा होता है। 


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