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देव श्रीमाली, GWALIOR. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को फिलहाल कोई राहत नही मिली है, पटेरिया को कुछ और दिन जेल में ही गुजारना पड़ेंगे। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने की जगह उसे जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब राजा पटेरिया को जमानत मिलेगी या नहीं इस मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में होगी।
जिला कोर्ट से नही मिली थी जमानत
ग्वालियर सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अब मुख्य बेंच जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। जमानत याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सांसद- विधायकों या पूर्व सदस्यों पर दर्ज होने वाले मामलों के लिए विशेष कोर्ट ग्वालियर में है, यहां से जमानत आवेदन दो बार खारिज होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है।
अब तक मामले में क्या-क्या हुआ..
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी के बाद पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था। राजा पटेरिया के वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया था। जिसे विशेष न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया। लेकिन इस आवेदन को जबलपुर ट्रांस्फर किया गया है, जबलपुर बेंच में इसी हफ्ते जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है।