टीकमगढ़ में खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल लोधी का चुनाव रद्द, 2018 के चुनाव के नामांकन फॉर्म में दी थी गलत जानकारी

author-image
Rahul Garhwal
एडिट
New Update
टीकमगढ़ में खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल लोधी का चुनाव रद्द, 2018 के चुनाव के नामांकन फॉर्म में दी थी गलत जानकारी

राजीव उपाध्याय/आमिर खान, JABALPUR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का चुनाव रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले सभी लाभ और सुविधाओं से वंचित करने के निर्देश भी दिए हैं। राहुल लोधी ने नामांकन फॉर्म में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप की बात छिपाई थी।



तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर वंदना राजपूत के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी



हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने ये फैसला देते हुए पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए टीकमगढ़ जिले की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर वंदना राजपूत के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में चुनाव के जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं देने को भी कहा है।



चंदा सिंह ने विधायक के रूप में लोधी के निर्वाचन को दी थी चुनौती



हाईकोर्ट ने ये आदेश 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। चंदा सिंह ने विधायक के रूप में लोधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट में चंदा सिंह की ओर से एडवोकेट राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।



ये खबर भी पढ़िए..



एमपी में बीएससी नर्सिंग की सेकंड ईयर की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, उत्तर पुस्तिकाएं सील करने के भी आदेश दिए



राहुल लोधी पर चंदा सिंह गौर ने लगाए थे आरोप



2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर हारीं प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की ओर से बीजेपी विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। यही नहीं पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपए जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया था। 


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला Rahul Lodhi election canceled Rahul Lodhi nomination canceled Information was hidden in the enrollment form खरगापुर विधायक राहुल लोधी का चुनाव रद्द राहुल लोधी का नामांकन शून्य नामांकन फॉर्म में छिपाई थी जानकारी