MP पंचायत: सरपंच-सचिव पहले की तरह करेंगे खातों का संचालन, जनपद-जिला की ये प्रोसेस

author-image
एडिट
New Update
MP पंचायत: सरपंच-सचिव पहले की तरह करेंगे खातों का संचालन, जनपद-जिला की ये प्रोसेस

भोपाल. ग्राम पंचायत के खातों का संचालन (MP Panchayat account operate) पहले की तरह सरपंच और सचिव ही करेंगे। इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह काम करेगी। इसका एक आदेश 4 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया है। 



दरअसल, मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat election) निरस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही आचार संहिता (Code of conduct) भी खत्म हो गई है। चुनाव का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। इसलिए नई तारीखों के ऐलान में अभी समय लग सकता है। इस वजह से ग्रामीण विकास विभाग ने ये आदेश जारी किया है। ये आगामी आदेश तक लागू रहेगा।




— PRO JS Bhopal (@probhopal) January 4, 2022


MP Panchayat account operate MP Panchayat account managment पंचायत चुनाव आचार संहिता mp panchayat election CM Shivraj