मप्र में 25 अप्रैल से एक महीने के लिए हट सकता है ट्रांसफर से बैन, शिवराज सरकार की पॉलिसी तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

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Atul Tiwari
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मप्र में 25 अप्रैल से एक महीने के लिए हट सकता है ट्रांसफर से बैन, शिवराज सरकार की पॉलिसी तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

BHOPAL. इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने का प्लान बन गया है। शिवराज सरकार 25 अप्रैल से सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर चुकी है। तबादले का मौसम एक महीने यानी 25 मई तक चलेगा। ट्रांसफर पॉलिसी करीब-करीब बनकर तैयार है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक इसी महीने होनी है। जानकारी के मुताबिक, तबादला नीति जल्द लागू करने के लिए मंत्रियों और विधायकों का सरकार पर दबाव है। इस बार माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार अधिकारी-कर्मचारी इधर से उधर होंगे। पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर ट्रांसफर हुए थे। 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर पर से बैन हटाया गया था।



प्रस्तावित नीति में विभागीय और प्रभारी मंत्रियों का दबदबा




  • ट्रांसफर के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक, राज्य संवर्ग के अंतर्गत डिपार्टमेंट हेड और फर्स्ट क्लास अफसरों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होगा। विभागों में पदस्थ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव जारी करेंगे। जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा। इनके आदेश विभागीय जिला अधिकारी जारी करेंगे।


  • यदि विभाग अपनी जरूरतों के संबंध में अलग से तबादला नीति बनाना चाहेंगे तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग और गृह विभाग में तबादलों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड बना हुआ है। यहां तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था होगी।



  • 3 विभागों में हो सकते हैं 12 से 15 हजार ट्रांसफर




    • खाद्य एवं नापतौल विभाग में नापतौल निरीक्षक, खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक, डिप्टी रजिस्ट्रार संवर्ग में 40 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे।


  • तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और अधीक्षक भू-अभिलेख (सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, SLR) संवर्ग में तबादलों की संख्या 100 से 200 से बीच ही होगी।

  • आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में 6000 से 10 हजार अफसरों के एम्प्लॉइज के ट्रांसफर होंगे।

  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सिंग एवं अन्य स्टाफ के ट्रांसफर 4000 से 5000 के बीच हो सकेंगे।

  • राजस्व विभाग में पटवारियों समेत अन्य कर्मचारियों के 3000 से 4000 के बीच ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

  • वन विभाग में 4000 से 5000 के बीच कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इनमें रेंजर से लेकर निचले स्तर तक के अफसर होंगे।

  • उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफरों की संख्या 3 से 4 हजार होगी।

  • अन्य विभागों में कुल 10 हजार ट्रांसफर हो सकते हैं।




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