मप्र कैबिनेट ने पास की लाड़ली बहना योजना, 23 साल से ज्यादा की महिला को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपए, जानें कौन इसके दायरे में आएगा

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Rahul Garhwal
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मप्र कैबिनेट ने पास की लाड़ली बहना योजना, 23 साल से ज्यादा की महिला को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपए, जानें कौन इसके दायरे में आएगा

BHOPAL. मध्यप्रदेश में चुनाव होने में करीब 9 महीने का समय बाकी है, इससे पहले शिवराज सरकार अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना ला रही है- लाड़ली बहना। योजना को 25 फरवरी को शिवराज कैबिनेट ने पास कर दिया है। योजना में महिला (बहन) किसी भी जाति, वर्ग से हो, उसे लाभ होगा। 23 साल से ज्यादा की महिला के खाते में हर महीने 1 हजार रुपए डाले जाएंगे। योजना के आवेदन 5 मार्च से किया जा सकेगा।



60 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेगा फायदा



सरकार के मुताबिक, 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन इसमें अभी 600 रुपए मिलते हैं। उसमें 400 रुपए की राशि जोड़कर उन्हें 1000 न्यूनतम रकम दी जाएगी।



महिलाएं ऐसे कर सकेंगी अप्लाई



लाड़ली बहना में आवेदन बहुत सरल है। इसके लिए महिलाओं को कहीं नहीं जाना है। उनके गांव में ही आवेदन भरवाने के लिए टीम आएगी। फॉर्म भरवाने में सहायता के लिए भी हमारे प्रशासनिक कर्मचारी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मार्च-अप्रैल में ये आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। शहरों के वार्ड में भी, नगर पंचायतों में वार्ड छोटे हैं तो आवेदन भरने के लिए शिविर लगाएंगे। अगर महानगरों में वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके भी शिविर लगाए जाएंगे।



लाड़ली बहना योजना के नियम




  • 23 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र की महिलाएं ही पात्र होंगी।


  • 23 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित महिला ही पात्र होगी।

  • 60 साल से अधिक उम्र की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।



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    अपात्र




    • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 


  • महिला आयकर दाता ना हो।

  • शासकीय सेवा में, निगम-मंडल, निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी योजना में शामिल नहीं हो पाएंगी।

  • पेंशन प्राप्त महिला भी योजना की पात्र नहीं।

  • वर्तमान या पूर्व सांसद विधायक के परिजन, भारत सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम निगम मंडलों में अध्यक्ष, संचालक, सदस्य के परिजन भी योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे।

  • स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनमें पंच और उपसरपंच को छोड़कर इस योजना में शामिल नहीं हो सकतीं।

  • सरकार की किसी भी योजना में 1 हजार राशि प्राप्त कर रही हों। 

  • 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि होने पर भी योजना के लिए अपात्र।

  • परिवार में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


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