/sootr/media/post_banners/e8397f32a6843bb5f08e690004d3cfb7423d2e7f492e734223be2695ef3fbc35.jpeg)
BHOPAL. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की नई दरें लागू कर दी हैं। 6 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, बाइक पर हैलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपए भरने पड़ेंगे। लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
इस अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। इनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की रकम का रिवीजन किया गया था। कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी की गई। अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।
अब यह रहेगी जुर्माने की राशि
- यात्री वाहन में ओवरलोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए फाइन।