MP सरकार की गाइडलाइन: कॉलोनी-सोसाइटी में गरबा हो सकेगा, पंडाल में DJ बजाने की भी अनुमति

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MP सरकार की गाइडलाइन: कॉलोनी-सोसाइटी में गरबा हो सकेगा, पंडाल में DJ बजाने की भी अनुमति

भोपाल। आगामी नवरात्र और दशहरे के त्योहार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत अब कॉलोनी या सोसाइटी में तो गरबा हो सकेगा लेकिन कमर्शियल गरबा आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार की गाइडलाइंस में रावण दहन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार की गाइडलाइन

मंगलवार, 5 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर गाइडलाइन तय कर दी है। इसमें दुर्गा प्रतिमा, चल समारोह, गरबा, डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनियों और सोसायटी में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा। गरबा रात 10 बजे तक ही होगा। सभी पंडालों में डीजे, बैंड बजाने की इजाजत रहेगी। दुर्गा प्रतिमा की स्थापना या विसर्जन के समय चल समारोह और विसर्जन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। 

100% क्षमता के साथ खुलेगी कोचिंग

दशहरे पर रावण दहन को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कॉलोनियों और सोसाइटियों में रावण के पुतलों का दहन हो सकेगा, लेकिन अगर बड़े स्थान पर रावण दहन किया जाएगा तो उसके लिए दर्शकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृहमंत्री के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी कोचिंग संस्थान भी 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। वहीं शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 200 लोग अब शामिल हो सकेंगे।

Navratri The Sootr dusherha guideline from state government commercial garba is not allowed