Bhopal. मध्यप्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य समेत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 25 मई को पंचायतों के वार्ड, सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड का आरक्षण किया जाएगा। 26 मई शाम 4 बजे तक सभी जिला कलेक्टर्स को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम और निर्देश दिए हैं।
आबादी के हिसाब से आरक्षण
निकायवार आबादी के हिसाब आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि OBC, SC, ST मिलाकर आरक्षण पचास फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए गए निर्देश में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जानी है। यदि किसी निकाय में एससी और एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 फीसदी से कम है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जाएगा।
सबसे पहले SC-ST वर्ग के लिए आरक्षण
विभाग ने कहा है कि सबसे पहले वार्डों और पदों के आरक्षण की कार्यवाही एससी-एसटी वर्ग के लिए की जाएगी। यदि किसी निकाय में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति 50 प्रतिशत से अधिक है तो वहां ओबीसी के लिए आरक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर कहीं इससे कम है तो ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत तक की स्थिति में आरक्षण किया जा सकेगा।