GWALIOR: अनोखी शर्त पर आरोपी को रिहाई, बाहर लगाने होंगे 50 पौधे, देनी होगी रिपोर्ट

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Sootr Desk rajput
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GWALIOR: अनोखी शर्त पर आरोपी को रिहाई, बाहर लगाने होंगे 50 पौधे, देनी होगी रिपोर्ट

Gwalior. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत पर रिहा करने की अनोखी शर्त लगाई है। आरोपी को जेल से रिहा होने के 30 दिन के अंदर 50 नीम, पीपल या फलदार पौधे लगाने होंगे। इन पौधों की सुरक्षा भी करनी होगी, ताकि पौधे जीवित रह सकें। हर तीन महीने में विचारण न्यायालय में पौधों की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।



इन शर्तों पर मिली आरोपी को जमानत



पुलिस थाना श्योपुर देहात ने निशान सिंह को आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर लिया। जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया कि उसे आर्म्स एक्ट और राज्य सुरक्षा अधिनियम में झूठा फंसाया गया है। वह श्योपुर का स्थानीय रहवासी है। उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो सभी शर्तों का पालन करेगा। साथ ही जनसेवा की भावना भी रखता है। चालान भी पेश हो गया है। पुलिस की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। 



कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 50 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दे दी। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्रीगार्ड भी लगाने होंगे। पौधे लगाने के बाद हाई कोर्ट में पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करनी होगी। पौधों की रिपोर्ट को निसर्ग एप पर दर्ज करनी होगी।



सिरोंज थाना प्रभारी के खिलाफ होगी जांच



हाई कोर्ट की युगल पीठ ने विदिशा जिले के सिरोंज थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। थाने से कोर्ट में पेश की गई डायरी में ICICI बैंक की रिपोर्ट गायब थी। जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया। मुकेश यादव पर ICICI बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। यह बैंक में कर्मचार थे और फर्जी तरीके से ट्रैक्टर के नाम पर ऋण लिया और उस ऋण को खुर्दबुर्द कर लिया। बैंक ने इस मामले की जांच की और मुकेश यादव को दोषी मानते हुए सिरोंज थाने में एफआइआर दर्ज कराई। यह आठ महीने से जेल में है। 



जब पहली बार जमानत याचिका दायर की, तब केस डायरी में बैंक की रिपोर्ट संलग्न थी। तीसरी बार याचिका दायर की तो बैंक की रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट को केस डायरी से हटा लिया गया। इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। विदिशा के पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए हैं। 18 जुलाई तक जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव शर्मा ने की।


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