Bhopal. शहर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि मिशनरी स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिशनरी मिले। स्कूलों की जांच कराई गई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। उधर, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल आए हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। डीपीएस, सागर पब्लिक स्कूल, आनंद विहार, सेंट जोसफ को-ऐड समेत 10 से ज्यादा स्कूल को धमकी भरे ई-मेल आने की पुष्टि हुई है। ये सभी सीबीएसई स्कूल हैं। इनमें टर्म-2 एग्जाम चल रहे हैं।
SC ने NEET-PG को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की
New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने 13 मई को सुनवाई के दौरान, 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2022 को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि यह हितों के टकराव जैसा मामला है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। परीक्षा टालने से पाठ्यक्रम में देरी होगी और इससे रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी का संकट पैदा हो सकता है। बेंच ने ये भी कहा कि वे परीक्षा स्थगित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती, जिससे उन लाखों उम्मीदवारों को कठिनाई होगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके लिए तैयारी की है। नीट पीजी परीक्षा 21 मई को ही होगी।
शाजापुर में पटवारी 3 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया
सैयद आफताब अली, Shajapur. यहां एक पटवारी आत्माराम धानुक को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। धानुक ने जमीन संबंधी मामले के लिए 3 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत की। फरियादी योगेश पाटीदार का कहना है कि नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में अप्लाई किया था। वहां से वॉट्सऐप के जरिए आदेश आया। आदेश में 2000 स्क्वेयर फीट को वर्गमीटर कर दिया गया। पटवारी ने तहसीली में अप्लीकेशन लगाने को कहा। पटवारी ने कहा कि इसमें 3 हजार रुपए रिश्वत लगेगी। मैंने लोकायुक्त से संपर्क किया, जिसके बाद कार्रवाई हुई।
ज्ञानवापी पर याचिका
New Delhi. सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट-कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि चीफ जस्टिस एनवी रमना का कहना है कि वे पहले फाइलों को देखेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। यह याचिका हिंदू संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने लोकल कोर्ट के फैसले को बनाए रखने की मांग करते हुए दायर की है।
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