BHOPAL. मध्य प्रदेश में दो दिन बाद यानि 15 अप्रैल से जिला और तहसील अदालतों में अधिवक्ता अब काले कोट पहनने नजर नहीं आएंगे। दरअसल, यह निर्णय प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लिया गया है। इस संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद संघ की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला ने एक अधिसूचना जारी की है। परिषद के वाइस चेयरमैन और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी के अनुसार हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला और तहसील अदालतों में वकीलों को तीन महीने के लिए काला कोट पहनने की जरूरत नहीं है। यानी 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2023 तक वकील बिना काला कोट पहले पैरवी कर सकेंगे।
हाईकोर्ट के वकीलों को छूट नहीं
राज्य अधिवक्ता परिषद संघ की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला द्वारा जारी अधिसूचना के तहत काला कोट पहनने की छूट सिर्फ जिला व तहसील अदालतों के वकीलों को दी गई है। जबकि हाईकोर्ट के वकीलों को इससे दूर रखा गया है। यानी उन्हें कोर्ट की पैरवी के दौरान काला कोर्ट पहनना होगा।
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सफेद शर्ट, काला, सफेद, धारी पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य
परिषद के वाइस चेयरमैन और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी के अनुसार इन तीन महीनों में वकीलों को सिर्फ काला कोर्ट नहीं पहनने की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान सफेद शर्ट, काला धारी पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य रहेगा। बता दें कि बुधवार को प्रदेश के नौ शहरों में पारा 40 डिग्री व 40 के पार रहा है। सबसे अधिक राजगढ़ में 43 डिग्री, जबकि दमोह में 41.5, खजुराहो 41.4, नर्मदापुरम 40.5, रतलाम 40.5, गुना 40.4, सतना 40, मंडला 40, सागर 40 और राजधानी भोपाल में 38.8 डिग्री सेल्यिस रिकार्ड किया गया है।
बढ़ती गर्मी के कारण मिली छूट
वकीलों को यह छूट प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण दी गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश के नौ शहरों में पारा 40 के पार पहुंच गया है वहीं, अधिकतम पारा राजगढ़ में रहा। राजगढ़ में पारा 43 के आसपास रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 15 के आसपास एक पश्चित विक्षोभ आ रहा है, इसके कारण तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे. इससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।