मध्य प्रदेश में जानवर को सार्वजनिक स्थान या सड़क पर छोड़ने पर देना होगा एक हजार जुर्माना, नगरीय प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन जारी

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Atul Tiwari
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मध्य प्रदेश में जानवर को सार्वजनिक स्थान या सड़क पर छोड़ने पर देना होगा एक हजार जुर्माना, नगरीय प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन जारी

BHOPAL. सड़कों पर लावारिस घूमते जानवरों से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार आवारा गौवंश और जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। अब जानवरों को सड़कों पर छोड़ने पर एक हजार रुपए तक फाइन वसूला जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।



जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ने, सार्वजनिक स्थान पर बांधने पर देने होंगे पैसे



आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गौवंश या अन्य पशु को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है या बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान होता है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन में दिक्कत होती है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। हालांकि, जुर्माने की राशि एक हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगी।



हाईवे पर 13 गायों के शव मिले थे, कम्प्यूटर बाबा धरने पर बैठ गए थे



दो महीने पहले रायसेन जिले में NH-12 पर 13 गायों को रौंद दिया गया था। लोगों को अलसुबह हाईवे पर गायों के शव बिखरे मिले। गायों के शव देखकर वहां से गुजर रहे कम्प्यूटर बाबा हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। बाबा जबलपुर से भोपाल जा रहे थे। करीब दो घंटे तक बाबा और उनके समर्थकों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। इससे हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ था। सूचना मिलने पर रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और पुलिस अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे की चर्चा के बाद बाबा माने, तब जाकर हाईवे से यातायात बहाल हो सका। 


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