Bhopal. मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा, उसे नोटराइज नहीं कराना पड़ेगा। बाकी पदों के लिए शपथपत्र लगाना होगा। इनके सभी कॉलम की जानकारी भरना जरूरी है।
पंच, सरंपच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम के साथ ही उम्मीदवार को बिजली कंपनी का नो ड्यूज और ग्राम पंचायत की NOC जमा करनी होगी। इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने चाहिए।
जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनपद पंचायत से और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को जिला पंचायत कार्यालय से NOC लेने के साथ ही बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में यह बताना होगा कि उनके आवास में फ्लश टॉयलेट या जलवाहित शौचालय है या नहीं।
आयोग ने तय किया चुनाव कार्यक्रम
चुनाव के लिए 30 मई से लेकर 6 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में 8702 ग्राम पंचायत, 115 जनपद पंचायतों में 27,049 मतदान केंद्रों पर एक करोड़ 49 लाख वोटर मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। होने वाले चुनावों के लिए फॉर्म कलेक्ट्रेट में मिलेगा। पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपए और सरपंच पद के लिए 2000 फीस तय की गई है।
वहीं, वोटों की काउंटिंग पहले चरण की 28 जून को, दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा 4 जुलाई को और तीसरे चरण की 11 जुलाई को विकासखंड मुख्यालय पर होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 जून तक शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद बाकी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंच, सरपंच के चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला पंचायत के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।
आपराधिक मामलों का देना होगा ब्योरा
उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में स्वयं, पत्नी और आश्रितों के पैन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देना होगा। न्यायालय से किसी मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा होने की जानकारी भी देनी होगी। चल-अचल संपत्ति की जानकारी के साथ ही नकदी, बैंकों में जमा राशि, बैंक लोन, जमीन मकान का ब्योरा देना होगा।
नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उसने पंचायत या दूसरी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। उम्मीदवार द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन का खसरा नंबर, रकबा, कितने सालों से अतिक्रमण है ये जानकारी भी देनी होगी।