BHOPAL. मध्यप्रदेश में अब स्कूल शिक्षा विभाग में खाली उच्च पदों का प्रभार भी मिलेगा, प्रिंसिपल लेक्चरर बन सकेंगे, लेकिन सीनियरिटी और सैलरी नहीं बढ़ेगी। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में 20 दिसंबर 2022 को जारी किए गए मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती और पदोन्नति नियम 2016 में संशोधन किया गया है।
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उच्च पद के सभी अधिकारों का कर सकेंगे उपयोग
आदेशानुसार यदि हायर लेवल के पदों को भरने की तुरंत जरूरत है। उपयुक्त सरकारी कर्मचारी उन पदों के के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हों और सीनियरटी के आधार पर पात्र हों, ऐसी स्थिति में नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा। ऐसे उच्चतर पद पर कार्य करने के लिये आदेशित अधिकारियों को इस पद की कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं मिलेगा। जबकि उच्च पद के लिए नियुक्त किया कर्मचारी सभी अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पात्र होगा।
पुलिस और जेल विभाग में व्यवस्था पहले से लागू
जनवरी 2022 में जेल विभाग (prison department) में पुलिस विभाग (Police Department) की तर्ज पर उच्चतर रिक्त पद (Higher Vacancies) पर पात्रता और सीनियरिटी (Eligibility and Seniority) के आधार पर 'कार्यवाहक' व्यवस्था लागू हो गई है। इसका नोटिफिकेशन भी मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) के गजट में प्रकाशित हो गया था। यह अधिसूचना (Notification) लागू भी हो गई। इसके तहत कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने पर उस पद की यूनीफॉर्म पहन सकेंगे और उस पद के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन उन्हें वेतन और भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे। भविष्य में पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होंगे कि उन्हें कार्यवाहक प्रभार दिया गया था।