मुरैना. शुक्रवार को संभलगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाह (bejnath kuswaha) पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संभलगढ़ कोर्ट (sabalgarh court) ने 2015 में हुई इस हत्या के मामले में बैजनाथ कुशवाह को आरोपी माना है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने MLA कुशवाह समेत उनके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया। कोर्ट ने 8 अक्टूबर को आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है।
चरित्र संदेह में भाई की पत्नी की हत्या
विधायक के छोटे भाई हरीसिंह कुशवाह की पत्नी अंगूरी कुशवाह का शव 10 दिसंबर 2015 को खेत में मिला था। इसके बाद अंगूरी के भाई ने संभलगढ़ कोर्ट मे आरोपियों के खिलाफ केस दायर किया था। भाई ने आरोप लगाया कि विधायक के परिवार के लोगों ने चरित्र संदेह में उसकी बहन की हत्या की थी।
पुलिस ने आरोपियों को बचाया
कोर्ट ने सातों आरोपितों पर 302 का मामला दर्ज करने व गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला सुनाया। आठ अक्टूबर को विधायक व अन्य आरोपितों को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है। कोर्ट के फैसले में पुलिस की जांच को भी आड़े हाथ लिया गया है। दरअसल जिस दिन अंगूरी की हत्या हुई थी, तब उसका आठ साल का बेटा कुनाल उर्फ गोलू प्रत्यक्षदर्शी था, जो बैजनाथ कुशवाह व अन्य पर अपनी मां की हत्या के आरोप लगाता रहा। लेकिन पुलिस ने आरोपियों को FIR से बचा लिया।