मैहर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर नोटशीट, ACS ने कहा विभाग से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं

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The Sootr
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मैहर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर नोटशीट,  ACS ने कहा विभाग से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरी मैहर में मांस-मदिरा की दुकानें बंद करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही मंदिर के प्रबंधक समिति में तैनात मुस्लिम कर्मचारियों को हाटाए जाने के निर्देश जारी किए जाने की भी खबर सामने आई थी। जिस पर विभाग के एसीएस डॉ राजेश राजौरा ने  कहा कि इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। विभागीय मंत्री की नोटशीट को नियमन प्रक्रिया में लेते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिया गया है।





2 मुस्लिम कर्मचारी हैं कार्यरत





जानकारी के अनुसार विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगातार धार्मिक नगरी मैहर से मांस-मदिरा की दुकानें बाहर करने और मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारी हटाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में इनके द्वारा संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ऊषा सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए मंत्री ऊषा ठाकुर ने 1 मार्च को अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को पत्र लिख कर ज्ञापन के तथ्यों का हवाला देते हुए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 





मैहर-चित्रकूट में शराब-मांस की दुकानें बंद करने का दिया था आदेश





आपको बता दें कि इससे पहले धार्मिक स्थल मैहर और चित्रकूट में 8 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया था। दरअसल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा सतना कलेक्टर को 1 पत्र लिखा था। जिसमें लिखा था कि, पवित्र धार्मिक नगरी मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर और चित्रकूट धार्मिक परिक्षेत्र के  8 किलोमीटर के अंदर शराब व मांस के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।  दरअसल महिलाओं ने शराब को लेकर ठेके के सामने धरना दिया था। महिलाओें ने शटर बंद कराकर कहा था कि, धार्मिक नगरी मैहर में शराब की बिक्री बंद हो।



एमपी सरकार MP govt Maihar Mata Temple Instructions to remove Muslim employees Cultural Minister Usha Thakur Instructions to Chief Secretary मैहर माता मंदिर मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने के निर्देश सांस्कृतिक मंत्री ऊषा ठाकुर मुख्य सचिव को निर्देश