नीमच में पूर्व सरपंच और सचिव ने जाली दस्तावेज बनाकर बेच डाली सरकारी जमीन, शिकायत पर एसडीएम कोर्ट का एफआईआर कराने का आदेश

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Shivasheesh Tiwari
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नीमच में पूर्व सरपंच और सचिव ने जाली दस्तावेज बनाकर बेच डाली सरकारी जमीन, शिकायत पर एसडीएम कोर्ट का एफआईआर कराने का आदेश

कमलेश सारडा, NEEMUCH. नीमच जिले की ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच और सचिव का बड़ा कारनामा सामने आया है। दोनों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपए की शासकीय जमीन को बेच डाला। इसमें पूर्व सरपंच के भाई की भी अहम भूमिका सामने आई है। शिकायतकर्ता ग्राम तारापुर के जगदीश कुमावत ने बताया कि ग्राम पंचायत तारापुर के पूर्व सरपंच पवन सेन, उसके भाई राकेश सेन और पूर्व ग्राम पंचायत सचिव घनश्याम जायसवाल ने मिलकर साल 2018 में तारापुर में स्कूल के पास वाली ग्राम पंचायत क्षेत्र की आवासीय शासकीय संपत्ति को षड्यंत्रपूर्वक जाली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करते हुए उसे जावद निवासी गिरीश गगरानी को बेच दिया। इस मामले में जगदीश कुमावत ने जनसुनवाई में इसकी शिकायत की, जिस पर जांच में उक्त जालसाजी की सत्यता सामने आई और यह जालसाजी सिद्ध भी हो गई। इस पर 19 अक्टूबर 2022 को जावद के एसडीएम कोर्ट ने शासकीय जमीन को षड्यंत्रपूर्वक खुर्दबुर्द करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस आदेश में जावद एसडीएम राजेन्द्र कुमार सिंह ने जनपद पंचायत जावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को उक्त वादग्रस्त शासकीय जमीन को खुर्दबुर्द करने वाले ग्राम पंचायत तारापुर के पूर्व सरपंच के भाई राकेश और तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ एफआईआर कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जावद तहसीलदार को भी उक्त जमीन को विधि अनुसार अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं।





कई गबन आ सकते हैं सामने





पूर्व सरपंच, उसके भाई और सचिव द्वारा मिलीभगत कर कई गबन किए गए है। यदि अधिकारियों द्वारा जांच की जाए तो कई गबन सामने आ सकते है। भ्रष्टाचारियों ने कई काले कारनामों को अंजाम दिया है। ऐसे में शिकायतकर्ता जगदीश कुमावत ने मांग की है कि इनके खिलाफ अन्य मामलों में भी जांच की जाए, जिससे कई मामले उजागर हो सकेंगे।





पूर्व सरपंच पर नहीं गिरी गाज





शासकीय संपत्ति को खुर्दबुर्द करने वालों में ग्राम पंचायत तारापुर के पूर्व सरपंच पवन सेन की भी बड़ी भूमिका है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। वहीं एसडीएम कोर्ट द्वारा जनपद पंचायत जावद के सीईओ को तत्कालीन सचिव और सरपंच के भाई राकेश पर ही एफआईआर कराने का आदेश दिया गया है। जबकि उक्त कारनामें में पूर्व सरपंच की संलिप्तता के बावजूद उस पर एफआईआर का आदेश नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इसे न्यायसंगत नहीं मानते हुए सभी दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।



 



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