MP के स्टेट हाईवे पर नई व्यवस्था, सितंबर के बाद फास्टैग ना होने पर डबल चार्ज, स्टेट हाईवे पर फास्टैग जरूरी

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Pratibha Rana
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MP के स्टेट हाईवे पर नई व्यवस्था, सितंबर के बाद फास्टैग ना होने पर डबल चार्ज, स्टेट हाईवे पर फास्टैग जरूरी

BHOPAL. मध्यप्रदेश के सभी स्टेट हाईवे पर नई व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में सितंबर से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अब अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो टोल पार करने के लिए डबल चार्ज देना होगा। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की गाइडलाइन फॉलो करेगा। बता दें, फास्टैग के लिए अब केवायसी अपडेशन प्रोसेस भी हो रहा है। इसमें व्यक्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। फास्टैग से वाहनों की ट्रेसिंग और उसके सभी रिकार्ड भी उपलब्ध रहते है।





फास्टैग ना होने पर डबल चार्ज लगेगा





इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की गाइडलाइन के मुताबिक सितंबर के बाद फास्टैग ना होने पर दोगुना चार्ज लगेगा। यानी अगर आप 50 रुपए वाले टोल प्लाजा पर कैश देते हैं, तो आपको 100 रुपए भरने होंगे। बता दें, अभी प्रदेश में टोल प्लाजा में फास्टैग के साथ एक कैश लेन होती है। फास्टैग ना होने पर व्यक्ति कैश पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव किए जा रहे है। फिलहाल फास्टैग और कैश दोनों के लिए अभी एक ही अमाउंट जमा की जाती है, लेकिन सितंबर के बाद फास्टैग ना होने पर डबल चार्ज लगेगा। 





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प्रदेश में 118 टोल प्लाजा 





देश में नेशनल हाईवे पर फास्टैग फरवरी 2021 से जरूरी किया गया था। वर्तमान में नेशनल इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम 1200 से ज्यादा टोल प्लाजा पर लागू है। इनमें 95 लाख ट्रांसजेक्शन हर दिन होते हैं, जिनसे 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हर दिन होता है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 118 टोल प्लाजा हैं। इनसे सालाना 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन होता है। 



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