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BHOPAL. अगर, आपकी कार पुरानी हो गई है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नई व्यवस्था कर दी गई है। जिसके मुताबिक अब अपनी कार का री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भोपाल आरटीओ ऑफिस में इसके लिए विंटेज कैटेगरी बना दी गई है। जिसमें आपकी मनपंसद कार रजिस्टर्ड हो सकती है। अब तक, इस कैटेगरी में 14 कारों का री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
शहर की ऐसी 250 विंटेज गाड़ियां, 14 का री-रजिस्ट्रेशन
बरसों पुरानी कारों- बेंटले, ब्यूक, टेकॉर्ड, हिल मैन मिंक्स, शेवरले जैसी कारें, फोर्ड व ऑस्टिन जैसी विंटेज वाहन दिखाई देने पर मन में कौतुहल सा जागता है। ये वाहन अक्सर शहर की सड़कों पर विंटेज कार रैली में नजर आते हैं। हालांकि, कुछ शौकीन इनका उपयोग शादी को रॉयल टच देने में भी अब करने लगे हैं। इनमें से कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अब विंटेज कार के शौकीन अपने पुराने वाहनों का आरटीओ में री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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गाड़ी चलने योग्य और फीट तो हो सकता है री-रजिस्ट्रेशन
पहले आरटीओ में विंटेज कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इनके लिए नई कैटेगरी बनाई है। इसके बाद पुरानी विंटेज कैटेगरी की 14 गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन आरटीओ में करवाया गया हैं। परिवहन विशेषज्ञ का अनुमान है कि शहर में इस तरह की करीब 250 गाड़ियां हैं। अब तक विंटेज नाम से पुरानी गाड़ियों की अलग से कोई श्रेणी परिवहन विभाग ने नहीं बनाई थी। लेकिन केंद्र के निर्देश पर नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) ने इनके लिए अलग से विंटेज नाम से कैटेगरी बना दी है। जल्द ही भोपाल सहित प्रदेशभर की विंटेज गाड़ियों का डाटा उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। भोपाल आरटीओ संजय तिवारी का कहना है कि गाड़ी जब तक चलने योग्य हो और फिटनेस ठीक है तो उसका री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वैसे भी 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को अभी स्क्रैप करने संबंधी नियम नहीं हैं। उनका री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
मध्यप्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी लागू
नई व्यवस्था के अनुसार, एक अप्रैल से मध्यप्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है। पहले चरण में 4300 सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। वहीं, जो प्राइवेट व्हीकल 15 साल पुराने हो चुके हैं, उनके मालिक चाहें, तो उनका री-रजिस्ट्रेशन आरटीओ से करवा सकते हैं। इस दौरान उन वाहनों का फिटनेस भी चैक किया जाएगा और उनके फिट होने पर ही री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है।
री-रजिस्ट्रेशन नहीं तो घर में गाड़ी को सजाकर रखें
- केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 50 साल पुरानी कार-जीप जैसे प्राइवेट व्हीकल को विंटेज कैटेगरी में शामिल किया है। इनके लिए ये नियम बनाए।
री-रजिस्ट्रेशन इस तरह करा सकते हैं
यदि किसी पुरानी कार का मालिक ग्रीन टैक्स के 5000 रुपए देकर री-रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा करीब 700 रुपए फीस और जमा करना होती है। इस तरह कुल 5700 रुपए देकर चलने की स्थिति में मौजूद पुरानी कार का री-रजिस्ट्रेशन आरटीओ से करवाया जा सकता है।