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अविनाश तिवारी, REWA. रीवा में सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं। केपी त्रिपाठी पर सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्र पर जानलेवा हमले का आरोप है। जल्द ही विधायक केपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो सकती है। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ 120बी, 341, 342, 294, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333 की धारा के तहत मामला दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई।
कोर्ट ने विधायक केपी त्रिपाठी को जारी किया समन
न्यायालय ने स्पष्ट मानना है कि केपी त्रिपाठी की भूमिका भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ धारा 141, 342, 294, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 335 अपराध में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार है। विधायक केपी त्रिपाठी के विरुद्ध उक्त धाराओं का संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त केपी त्रिपाठी विधायक सेमरिया को समन जारी किया गया। कोर्ट ने आरोपी अंकित विश्वकर्मा और केपी त्रिपाठी की उपस्थिति और अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 8 दिसंबर 2022 को न्यायालय में पेश होने का आश्वासन दिया है।
सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्र के साथ हुई थी मारपीट
अगस्त में पुरवा गांव के पास सिरमौर जनपद CEO के साथ 10 से 12 बदमाशों ने मारपीट की थी। वे मीटिंग के बाद सेमरिया इलाके से लौट रहे थे इसी दौरान बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोक ली। बदमाशों ने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की और फिर जनपद सीईओ को लाठी-डंडों से जमकर पीटा और फिर मरा हुआ समझकर कचरे के ढेर में फेंककर भाग गए थे। उनके ड्राइवर ने सेमरिया की पुलिस को सूचना दी जिसके बाद सीईओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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विधायक केपी त्रिपाठी पर गई थी शक की सुई
विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीईओ एसके मिश्र के विवाद का ऑडियो वायरल होने की वजह से शक की सुई बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर टिक गई थी। सिरमौर थाने में मामला दर्ज किया गया था जिसे जांच के लिए सेमरिया थाने भेजा गया।