NEW DELHI. आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है और इस काम को करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने खातिर ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिया है। अब आप घर बैठे खुद से कुछ ही मिनटों में ये जरूरी काम निपटा सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगी।
आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित
एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है। फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं तो फिर आपके लिए विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ये आपके इस जरूरी काम को आसान बनाने वाली सुविधा है। दरअसल, आयकर विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और इसकी मदद से आप सटीक टैक्स कैलकुलेशन कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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बिना किसी एक्सपर्ट के भर सकते है फाइल
ये सुविधा कई मायने में करदाताओं को आईटीआर फाइल करते समय पेश आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने वाली साबित होगी। इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का सही आकलन किया जा सकता है। बल्कि बिना किसी एक्सपर्ट के आप आईटीआर फॉर्म बिना गलती के भर सकते हैं। आयकर विभाग ने इससे जुड़ी अन्य अपडेटेड जानकारी जल्द उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि ऑफलाइन आईटीआर फिलिंग के लिए टैक्सपेयर्स को संबंधित फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है।
सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले एकत्रित कर लें
आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फॉर्म 16, 26एएस, एआईएस/टीआईएस, बैंक स्टेटमेंट, निवेश दस्तावेज, किराए की रसीदें आदि आपको जुटानी होगी। फाइनेंशिएल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटीआर फाइलिंग शुरू होने से पहले ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रख लेना चाहिए।
सभी स्रोतों से आय की पूरी जानकारी होनी चाहिए
अगर आप अपनी आईटीआर खुद भरना चाहते हैं, तो आपको सभी स्रोतों से हुई अपनी आय का अच्छे से पता होना चाहिए। आपको वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अन्य स्रोतों से हुई आय पर आयकर देना होता है। आपको अपनी आय की सही जानकारी होगी तो आप आईटीआर फाइल करने के लिए सही फॉर्म चुन पाएंगे। साथ ही आपको मिलने वाली टैक्स छूट की जानकारी हो जाएगी और सभी डिडक्शन्स का पूरा फायदा उठा पाएंगे।
ऐसे भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म
- इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने मुताबिक फॉर्म को डाउनलोड करें।
अपने हिसाब से चुने फॉर्म
- ITR-1 (सहज) : 50 लाख रुपए तक की आय के लिए जरूरी।