MP: अब घर बैठे दर्ज कर सकेंगे ऑनलाइन FIR, जानें- किन मामलों में और कैसे होगी रिपोर्ट

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MP: अब घर बैठे दर्ज कर सकेंगे ऑनलाइन FIR, जानें- किन मामलों में और कैसे होगी रिपोर्ट

मध्यप्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने e-FIR की सुविधा शुरू कर दी है। इसका ट्रायल गुरुवार से शुरू हो गया है। अभी वाहन चोरी व साधारण चोरी के मामलों में ही ऑनलाइन FIR की जा सकती है। मध्यप्रदेश के छतरपुर थाने में पहली ई-FIR दर्ज भी हो चुकी है। यहां रहने वाले राहुल सेन ने गुरुवार को वाहन चोरी की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत वेरिफिकेशन करने के बाद केस भी दर्ज कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप भी MP पुलिस के पोर्टल पर जाकर e-FIR दर्ज कर सकते हैं। आप रिपोर्ट की स्थिति जान सकते हैं और रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। e-FIR करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा।

इन स्टेप को करें फॉलो

सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in को ओपन करना होगा। होमपेज के राइट साइड “e-FIR” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश पुलिस के नागरिक पोर्टल “citizen.mppolice.gov.in पर जाकर भी “e-FIR” ऑप्शन पर सीधे जा सकते हैं। यहां e-FIR का पेज ओपन होगा। इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरकर लॉगिन ID बनानी होगी। इसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा। फिर यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें घटना का पूरी जानकारी भरनी होगी। यहां आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपकी शिकायत पुलिस में दर्ज हो जाएगी। यहां आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।

पुलिस की ओर से मिलेगी FIR की कॉपी

पुलिस शिकायत का वेरिफिकेशन फोन के जरिए या आपके घर आकर कर सकती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको पुलिस की ओर से FIR की ईमेल या SMS मिलेगा। इसमें एक कॉपी FIR की होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर अभी कुछ शिकायतें ही दर्ज की सकती हैं। 1. वाहन चोरी जिसकी कीमत 15 लाख से कम हो। 2. सामान्य चोरी जो 1 लाख से कम हो। 3. ऐसी घटना जिसमें चोट या बल का प्रयोग न हुआ हो।

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