हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई दायर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, 25 पुराने प्रकरणों का मामला

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Rajeev Upadhyay
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हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई दायर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, 25 पुराने प्रकरणों का मामला

Jabalpur. मध्यप्रदेश में 25 पुराने केसों को 3 माह में निपटाने का जो आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था, उसे चुनौती देने हाईकोर्ट में ही एक याचिका दायर की है। पूर्व जज जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है। जिसके तहत राइट टू स्पीडी ट्रायल पक्षकारों का अधिकार है लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा केसों को निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने का निर्धारण नहीं किया जा सकता। न ही सक्षम न्यायालय को किसी भी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में केसों को निराकृत करने का आदेश दिया जा सकता है। 





याचिका में यह भी दलील दी गई है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिका में आदेश को संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत बताया गया है। साथ ही मामले से जुड़े तीनों आदेशों को निरस्त करने की मांग याचिका में की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे नागरिकों को अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार आच्छादित होंगे। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार विधायिका के पास है। 







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  • दो दिन और बढ़ी वकीलों की हड़ताल





    25 पुराने केसों के 3 माह में निराकरण के आदेश के खिलाफ जारी वकीलों की हड़ताल दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वकीलों की हड़ताल के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने सामान्य सभा की बैठक में यह निर्णय लिया है। जिसके तहत 28 और 29 मार्च को भी अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस के तौर पर पैरवी नहीं करेंगे। जुडिशल रिमांड और जमानत याचिका पर भी वकील कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होंगे। स्टेट बार काउंसिल ने समस्त अधिवक्ता संघों से हड़ताल का समर्थन करने का आह्वान किया है। 



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