BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार धर्मप्रेमी बुजुर्गों को चुनावी साल में एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत 13 अप्रैल, गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो आयकर दाता नहीं हैं, वह प्रदेश के बाहर के तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे। पहले चरण में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नियमित विभाग सेवा के वायुयान से तीर्थ यात्रा 21 मई से 19 जुलाई तक कराई जाएगी।
एक परिवार से एक व्यक्ति को होगी पात्रता
यात्रा के लिए चयन एवं पात्रता संबंधी शर्ते मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं उसमें किए संशोधनों के अनुसार ही रहेंगी। लेकिन हवाई जहाज द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए प्रथम चरण में केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (जो आयकरदाता नहीं हैं) आवेदन कर सकेंगे, लेकिन यात्रा में उन्हें सहायक की पात्रता नहीं रहेंगी। अधिकतम परिवारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक परिवार से एक ही व्यक्ति को पात्रता होगी। पति-पत्नी दोनों या समूह में यात्रा की पात्रता नहीं रहेंगी।
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15 किग्रा वजन के साथ की जा सकेगी यात्रा
प्रत्येक वायुयान में 33 सीटें उपलब्ध रहेगी। इन सीटों में 32 पर तीर्थ यात्री और एक एस्कार्ट के रूप में शासकीय अधिकारी को भेजा जाएगा। साथ ही आईआरसीटीसी की तरफ से एक टूर मैनेजर भी यात्रा करेगा। यात्री अपने साथ अधिकतम 15 किग्रा वजन के चेन इन बैग एक नग और 7 किग्रा वजन वाले हैंड बैग 115 सेंमी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला ले जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त सामान पर शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा।
आवेदन कोर्ट से अधिक आने पर लॉटरी से होगा चयन
यदि जिले में आवंटित सीट से अधिक आवेदन यानी 32 सीट के कोटे से अधिक आते है तो फिर कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी से चयन किया जाएगा। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए पहले ट्रेन से तीर्थ दर्शन करने वाले बुजुर्ग भी पात्र होंगे। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जाएगा। यात्रा से 25 दिन पूर्व चयनित यात्रियों की आधार कार्ड के नाम आधारित सूची मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक आईआरसीटीसी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो हवाई जहाज का टिकट बनवाएंगे।
गांव से एयरपोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी
संबंधित जिले के तीर्थ यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने और यात्रा के बाद एयरपोर्ट से जिले तक लाने-ले जाने की व्यवस्था कलेक्टर करेंगे। उनको नाश्ता-पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं, एयरपोर्ट से तीर्थ स्थल लाने-ले जाने तक भोजन, नाश्ता समेत अन्य व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर वायुयान के उड़ान भरने के समय से तीन घंटे पहले पहुंचना होगा। इसके प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता की जानकारी वायुयान में उपलब्ध एस्कार्ट जिला कलेक्टर और नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
इन जिलों के यात्री कर सकेंगे यात्रा
आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर, आलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन।