प्रदेश में हर माह बिजली के दाम बढ़ाए जाने की तैयारी, विद्युत नियामक आयोग में लगी याचिका, 24 फरवरी तक बुलाए सुझाव

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Rajeev Upadhyay
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प्रदेश में हर माह बिजली के दाम बढ़ाए जाने की तैयारी, विद्युत नियामक आयोग में लगी याचिका, 24 फरवरी तक बुलाए सुझाव

Jabalpur. मध्यप्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियां बिजली के दाम हर माह तय करना चाहती हैं। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। मप्र विद्युत नियामक आयोग को याचिका लगाकर कंपनियां मंजूरी की मांग कर रही हैं। जिसके बाद ईधन और बिजली खरीदी के नाम पर दाम तय होंगे। अभी प्रदेश में हर तिमाही फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) के जरिए तय होता था। इसके लिए भी कंपनियां मप्र विद्युत नियामक आयोग से अनुमति मांगती थीं, लेकिन नए संशोधन में कंपनियां अपने स्तर पर ही मासिक दाम तय करेंगी। आयोग ने इस संबंध मे आम जनता से 24 फरवरी तक आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किया है। 28 फरवरी को आयोग सुनवाई करेगा।



सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही बिजली के दाम का नियंत्रण भी सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। इसके लिए हर माह दाम तय करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को स्वतः ही हर माह टैरिफ बढ़ाने की अनुशंसा की है।  इसके लिए राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ निर्धारण के नियमों में संशोधन करने को कहा है। 




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    मौजूदा समय में हर तीन माह में बिजली के दाम तय होते हैं। बिजली कंपनी तेल और कोयले के दाम के आधार पर इसका निर्धारण करती है। वर्तमान में एफसीए प्रति यूनिट 34 पैसे लागू है।  अब बिजली कंपनी चाहती है कि ईधन एवं बिजली खरीदी समायोजन सरचार्ज के आधार पर बिजली के दाम हर माह तय हो। यानी बिजली यदि महंगी खरीदी गई तो उसका भार उपभोक्ताओं से आगामी माह वसूला जाए। 



    राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यदि टेरिफ ऑर्डर से कोयले और बिजली का वास्तविक दाम अधिक होता है तो शेष अंतर की राशि सरचार्ज के नाम पर जनता वसूलने के लिए वितरण कंपनी स्वतंत्र होगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने से विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत नियामक आयोग की महत्ता शून्य हो जाएगी।


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