Indore. लीज की शर्तों के खिलाफ जाकर संपत्ति बेचने के मामले में इंदौर की ख्यात सयाजी होटल (sayaji hotel ) के खिलाफ इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने जांच बैठा दी है। जांच का फैसला बोर्ड की बैठक में लिया गया। पूर्व में भी IDA इस होटल की लीज निरस्त कर चुका है लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद अटक गया था। जांच कोर्ट के आदेश पर ही हो रही है।
सयाजी होटल को आईडीए ने 1993 में स्कीम नंबर 54 में करीब तीन लाख वर्ग फीट का प्लॉट दिया था। इसका लैंड यूज होटल था। कुछ साल तक तो यहां केवल होटल ही चला लेकिन समय के साथ-साथ इस प्लॉट के टुकड़े होते गए। हालांकि होटल भी चल रहा है लेकिन इसके एक हिस्से में 12 दुकानों का छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच दिया गया। इनकी अलग-अलग रजिस्ट्री भी कर दी गई। प्लॉट एक ही है, लेकिन अलग-अलग लोगों को दुकाने बेचे जाने से इसकी तीस से ज्यादा रजिस्ट्री हो गईं। इसके बाद ही आईडीए ने लीज शर्तों का उल्लंघन मानकर लीज निरस्ती की कार्रवाई की थी। यह मामला कोर्ट में चला गया। हाल में बनाई गई जांच समिति में आईडीए के अलावा नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
जांच में यह होगा
-दुकानों के निर्माण, भवन के खाली हिस्से का सत्यापन होगा।
-होटल को दी गई जमीन की नपती की जाएगी।
-जिन कारणों से होटल की लीज निरस्त की गई थी, क्या वे कारण अभी भी मौजूद हैं यह देखा जाएगा।
दारू की दुकान के लिए प्लॉट देगा आईडीए
अपनी नियमित आय बढ़ाने के लिए आईडीए ने अब बिना बिकी या खाली पड़ी प्रापर्टी को किराए पर देने की तैयारी कर ली है। इसी दिशा में पहला कदम भमौरी क्षेत्र के प्लॉट को लेकर उठाया है। इस प्लॉट को शराब की सरकारी दुकान के लिए किराए पर देने का फैसला किया है।