गुना. यहां के बांसखेड़ी में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट में आरोपी का पक्ष परवेज अहमद ने रखा। 18 जनवरी 2019 को बांसखेड़ी में रहने वाली युवती ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में युवती ने कहा कि मोहल्ले में रहने वाला विकास कुशवाह उसके घर में घुस आया। उसके साथ जबरदस्ती की। घटना के समय युवती के घर में कोई नहीं था। आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करवाया।
जुर्माने की राशि नहीं दी तो एक साल की कैद बढ़ेगी
पीड़ित युवती ST-SC वर्ग से संबंध रखती है। 8 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने आरोपी रविंद्र कुमार भद्रसेन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माने की राशि नहीं दे पाता है तो उसे एक साल के कैद की सजा अलग से भुगतनी होगी।
कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
- अगर कोई आरोपी अपने बचाव में ये कहता है कि युवती भी सहमत थी तो पहले उसे ये स्वीकार करना होगा कि युवती से उसके शीरीरिक संबंध थे।