रायसेन में भ्रष्टाचार के आरोप में SDO लक्ष्मीकांत खरे हटाए गए, नियम विरुद्ध जमीन नामांतरण का मामला सामने आया था

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Atul Tiwari
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रायसेन में भ्रष्टाचार के आरोप में SDO लक्ष्मीकांत खरे हटाए गए, नियम विरुद्ध जमीन नामांतरण का मामला सामने आया था

हरीश मिश्र, RAISEN. यहां अनुविभागीय अधिकारी (SDO) रहे लक्ष्मीकांत खरे को हटा दिया गया है। 1 मई को द सूत्र पर प्रमुखता से खबर चलाने के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया। लक्ष्मीकांत पर पट्टे की बेशकीमती जमीन का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है। मामला शुरू होने के 10 दिन पहले ही नजूल शीट नामांतरण पंजी में खरे ने अमीर परिवारों के नाम संपत्ति दर्ज कर दी थी। खबर पर संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर अरविंद दुबे कलेक्टर ने खरे को हटा दिया। खरे पर भ्रष्टाचार और कानून विरुद्ध कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं। खरे को अब जिला कार्यालय में पोस्टेड किया गया है। उनकी जगह मुकेश कुमार सिंह को एसडीओ बनाया गया है।







— TheSootr (@TheSootr) May 17, 2023




ये था मामला






रायसेन में दो मकानों का नामांतरण होना था, लेकिन जब नामांतरण का मामला एसडीएम कोर्ट में शुरू हुआ, उससे दस दिन पहले ही कागजों में नामांतरण हो चुका था। बाद में प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसा कुछ हुआ...







  • सावित्री अग्रवाल और मोतीलाल गोयल ने इन दोनों मकानों के नामांतरण के लिए एसडीएम कोर्ट में 14/09/22 को मामला रजिस्टर्ड करवाया।



  • कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू की, अखबारों में इसका प्रकाशन कर दावे आपत्तियां मंगवाईं।


  • आरआई और नगर पालिका परिषद से एनओसी हासिल करने का आदेश दिया।


  • 22/09/22 को फिर से मामले की सुनवाई हुई, कोई आपत्ति नहीं मिली।


  • लेकिन नगर पालिका, विद्युत विभाग और आरआई की रिपोर्ट नहीं मिली।


  • 27/09/22 को फिर से सुनवाई हुई जिसमें सारी रिपोर्ट कोर्ट को मिल गई। इसके बाद 30/09/22 आदेश जारी किया गया।






  • आरटीआई से मिले दस्तावेजों से भ्रष्टाचार का खुलासा





    30 सितंबर 2022 को नामांतरण आदेश जारी हुआ तो उसी दिन आवेदकों ने जरूरी राशि जमा की, लेकिन नजूल शीट नंबर 36 की नामांतरण पंजी में 4 सितंबर 2022 को ही ये नाम दर्ज कर दिए गए। कलेक्टर अरविंद दुबे के सामने भी शिकायत पहुंची है। कोर्ट में मामला रजिस्टर्ड होने से पहले ही कागजों में नामांतरण हो चुका था यानी सबकुछ नियमों के खिलाफ।



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