देव श्रीमाली, GWALIOR. नगर निगम इंसानों से टैक्स वसूली तो करती ही है, लेकिन अब वो जानवरों से भी टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है। हालांकि सुनने और पढ़ने में ये बात अजीब लग सकती है लेकिन है सच। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में गाय, भैंस, बैल और कुत्ता आदि जानवर पालने से पहले यहां के लोगों को टैक्स भरना होगा। नगर निगम ने इसे वसूलने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मई के महीने से पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और उन्हें इसके लिए मोटी फीस भी चुकानी पड़ेगी।
आवारा पशुओं की वजह से बनाई योजना
अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है। यही कारण है कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने जा रहा है। निगम इन पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर छोटे दफ्तर खुलेगा और इसके माध्यम से ऑनलाइन इन सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
शहर में 2 लाख गाय-भैंस, 25 हजार कुत्ते
नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने बताया है कि शहर में लगातार पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय शहर में लगभग 2 लाख से ज्यादा पालतू भैंस-गाय हैं। मोटे अनुमान के अनुसार 25 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और इनकी लगातार शहर में संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण स्वच्छता पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है ताकि ये पता लग सके कि सड़क पर घूमने वाला आवारा पशु किसका है। इसको लेकर पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा जिसके बदले पशु मालिक को मोटी फीस भी देनी पड़ेगी।
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जुर्माना लगातार बढ़ता जाएगा
नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल ने बताया कि यदि किसी पशु पालक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ पशु सड़क पर आ जाता है तो उस पशु मालिक को एक बार निगम की तरफ से हिदायत दी जाएगी। अगर ये हर बार नियम को तोड़ता है और उसका पशु सड़क पर घूमता हुआ मिलता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर किशोर कल्याल ने बताया है कि नगर निगम ने पशुओं की रजिस्ट्री की फीस अलग-अलग रखी है। साथ ही अगर एक ही पशु बार बार नियम तोड़ते मिलता है तो हर बार जुर्माना बढ़ता जाएगा।
पशुओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस
- गाय-भैंस (पंजीयन शुल्क 200 रुपए) (नवीनीकरण शुल्क 100 रुपए)