एमपी में 2 साल से सस्पेंड स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली बरकरार, HC में जीते; पत्नी से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल

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Shivasheesh Tiwari
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एमपी में 2 साल से सस्पेंड स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली बरकरार, HC में जीते; पत्नी से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल

BHOPAL. आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली बरकरार रहेगी। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सरकार के निलंबन के खिलाफ पुरुषोत्तम शर्मा ने कोर्ट की शरण ली थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) से निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को पहले भी राहत मिली थी। पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित कर दिया था।



इसलिए लगाई थी याचिका



एमपी सरकार आईपीएस शर्मा की निलंबन अवधि बार-बार बढ़ा रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने कैग में याचिका दायर की थी। इसमें उनकी मांग थी कि नियम के अनुसार निलंबन की प्रथम अवधि 6 माह की होती है। इसके बाद यदि निलंबन की अवधि को बढ़ाना है तो तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक होती है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार कमेटी की सिफारिश के बिना निलंबन अवधि में 5 बार बढ़ोतरी कर चुकी है, जो नियम के खिलाफ है। कैग ने 5 मई 2022 को निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। निलंबन अवधि का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी होती है, जिसमें प्रमुख सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सदस्य होते हैं।



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पहले भी रहे विवादों में



पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने वाले आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर सरकार ने गाज गिराई थी। शिवराज सरकार ने उन्हें डीजी के पद से हटा दिया था। पुरुषोत्तम शर्मा आज से करीब 2 साल पहले भी सुर्खियों में थे। उस वक्त हनीट्रैप केस की जांच के दौरान इनका नाम उछला था। विवाद एसटीएफ के गाजियाबाद वाले फ्लैट को लेकर हुआ था। शर्मा उस वक्त एसटीएफ के सुप्रीमो थे। तब उन्होंने कहा था कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।



घरेलू हिंसा का वीडियो हुआ था वायरल



पुरुषोत्तम शर्मा का 2020 में घरेलू हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद ही राज्य शासन ने उन्हें 29 सितंबर 2020 को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उनके निलंबन को पांच बार बढ़ाया जा चुका है। इस पर पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी बहाली को लेकर कैट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कैट ने आईपीएस शर्मा को बहाल करने के आदेश दिए। इस आदेश को सरकार ने कोर्ट में चुनौती दी थी।



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न्यूज चैनल एंकर के घर का वीडियो भी हुआ था वायरल 



घरेलू हिंसा के वीडियो के साथ एक और वीडियो आईपीएस शर्मा का वायरल हुआ था। वे एक न्यूज एंकर के फ्लैट में गए ​हुए थे, पीछे से उनकी पत्नी ने आकर उन्हें पकड़ लिया। इस मामले को लेकर उनकी पत्नी ​प्रिया शर्मा का न्यूज एंकर के साथ वाद-विवाद होने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में आईपीएस शर्मा अपनी पत्नी को न्यूज एंकर के घर आने की सफाई देते नजर आ रहे थे।

 


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