भोपाल. मध्यप्रदेश के सरकारी वकीलों (Public Prosecutors) के लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर को प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने वकीलों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के शुभारंभ अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा कि 'जिला न्यायालय के लोकअभियोजक एवं अतिरिक्त लोकअभियोजक की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।'
सांसद तन्खा के साथ उद्धाटन
भोपाल में राज्यसभा सांसद विवेक तंखा (Vivek Tankha) और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टेक्नोक्रेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद तंखा ने कहा कि नए कॉलेज नए आइडियाज लेकर आते हैं। संस्थान की अच्छी फैकल्टी बेहतर परिणाम दिलाती है। उन्होंने कहा कि आपका टैलेंट ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।
जिला न्यायालय के लोकअभियोजक एवं अतिरिक्त लोकअभियोजक की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। pic.twitter.com/nrC3PmVJEo
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) September 30, 2021