देव श्रीमाली, GWALIOR. ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में पचास फीसदी छूट मिलेगी। यह बहुप्रतीक्षित आदेश आज राज्य शासन ने जारी कर दिया।
केवल इन वाहनों की खरीद पर मिलेगी छूट
आदेश में कहा गया है कि यह छूट निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 में गैर परिवहनों और छोटे (हल्के) परिवहनों को मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत की दी जाएगी। छूट उन्हें ही मिलेगी, जिनका पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में स्थायी रूप से कराया जाएगा।
मेले में बिके वाहनों को ही मिलेगी छूट
ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।
कैट ने किया स्वागत
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने राज्य शासन द्वारा वाहनों के पंजीयन पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का स्वागत किया है। कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की एडवाइजरी जारी करने को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बताया। उन्होंने कहा कि माधवराव सिंधिया व्यापार मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ठोस नीति का निर्धारण करे और राज्य शासन की गाइड लाइन आने वाली परिस्थितियां सभी का पूर्व अनुमान लगाकर इस मेले का आयोजन भव्यता और व्यवस्थित रूप से संचालित करे।
ये जारी हुआ आदेश
राज्य शासन द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला 2022- 23 अवधि के दौरान गैर परिवहनों और छोटे (हल्के) परिवहनों के क्रय करने पर खरीदारों को विभिन्न शर्तों के साथ संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। ग्वालियर व्यापार मेले में 50% टैक्स की छूट के संबंध में जारी आदेशानुसार क्रमांक एफ 22-02 / 2019 / आठ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ऐसे गैर परिवहनों और छोटे (हल्के) परिवहनों जो जीवनकाल कर संदाय के दाई है। ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 की कालावधि के दौरान विक्रय किए जाएंगे को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।