SC का नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक हटाने से इनकार, नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच का ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश बरकरार 

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BP Shrivastava
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SC का नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक हटाने से इनकार, नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच का ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश बरकरार 



जितेंद्र सिंह, GWALIOR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बेंच ग्वालियर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नर्सिंग छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है। नर्सिंग कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।  जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए ना सिर्फ नर्सिंग परीक्षाओं से रोक हटाने से इनकार कर दिया, बल्कि नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। 





परीक्षाओं पर लगी रोक और CBI जांच के खिलाफ किया था आवेदन





मऊ के एक कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा नर्सिंग परीक्षाओं पर लगाई रोक हटाने और नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच पर स्टे की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है।





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प्रदेश के 364 कॉलेजों की जांच कर रही सीबीआई





अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी।





सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया





मऊ के एक कॉलेज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार (15 मई) को  सुनवाई थी। परीक्षाओं से रोक हटाने और सीबीआई जांच रोकने की मांग की गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से ही इनकार कर दिया



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