इंदौर के जीएसीसी में लगी धारा 144, एबीवीपी ने एक दिन पहले परीक्षा हाल में घुसकर शिक्षक, कर्मचारी के साथ की थी मारपीट

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BP Shrivastava
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इंदौर के जीएसीसी में लगी धारा 144, एबीवीपी ने एक दिन पहले परीक्षा हाल में घुसकर शिक्षक, कर्मचारी के साथ की थी मारपीट

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (जीएसीसी) में पुलिस कमिशनर ने धारा 144 लगा दी है। संभवत: पहली बार है कि किसी कॉलेज विशेष में धारा 144 लगाई गई हो। दरअसल, सोमवार (15 मई) को कॉलेज में एबीवीपी द्वारा किए गए हंगामे और एक शिक्षक, कर्मचारी के साथ परीक्षा हाल में घुसने के दौरान की गई मारपीट के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। अशासकीय महाविद्यालयीन प्राचार्य संघ के अध्यक्ष डॉ. राजीव झालानी ने बताया कि जीएसीसी के प्राध्यापकों से परीक्षा के दौरान बाहरी तत्वों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की प्राचार्य संघ ने भर्त्सना की है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।



यह है आदेश में



पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्रांतर्गत शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर में कला एवं वाणिज्य संकाय की परीक्षाएं 10 मई से 10 जून 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। उक्त परीक्षा के दौरान आसामाजिक तत्वों द्वारा महाविद्यालय परिसर और महाविद्यालय में प्रवेश कर परीक्षा में अनुचित और प्रतिबंधित साधनों का प्रयोग किए जाने, पर्यवेक्षक अधिकारी एवं केन्द्राध्यक्ष आदि शासकीय कर्मचारियों के साथ वाद-विवाद आदि घटना घटित करने की संभावना है। 



पुलिस को क्षेत्र की लोक व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से तथा असामाजिक तत्वों के महाविद्यालय और महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने पर उक्त असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने के परिपेक्ष्य में, सहायक पुलिस आयुक्त एवं  विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनुभाग जुनी इंदौर दिशेष अग्रवाल द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें है कि जीएससी में केवल वही परीक्षार्थी प्रवेश करेंगे, जिनके पास वैध प्रवेश पत्र होगा, वही पर्यवेक्षक तथा अन्य स्टॉफ प्रवेश कर सकेंगे, जिन्हें महाविद्यालय प्रशासन अथवा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वैध पहचान पत्र एवं अधिकृत आदेश जारी किया गया हो। वह व्यक्ति अथवा समूह को जिनसे परीक्षा प्रभावित हो सकती है अथवा वे उक्त शासकीय कार्य में लगे हैं प्रतिबंधित किया जाता है।



यह आदेश 15 मई 2023 से तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो 10 जून 2023 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।



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सोमवार को घटना के बाद पुलिस ने दर्ज किया था केस



सोमवार (15 मई) को छात्र नेता परीक्षा कक्ष में जबरन घुस गए। इस दौरान स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा चल रही थी। कर्मचारियों ने पहले रोका तो छात्रनेता अभद्र व्यवहार करने लगे। बाद में प्राध्यापकों से बहस हुई। कुछ छात्र नेताओं ने शिक्षकों से हाथापाई की। संगठन का आरोप है कि परीक्षा में केंद्र की अव्यवस्था का मुद्दा छात्र नेता लंबे समय से उठा रहे हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर प्राचार्य और शिक्षक संघ काफी नाराज है। वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने प्राध्यापकों के साध हुई घटना को लेकर भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।



शिक्षक ने मारा थप्पड़, छात्र भड़के



एबीवीपी के छात्र नेता कृष्णा नायक, दीपक सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे। वे सीधे परीक्षा कक्ष में घुसने लगे। कर्मचारियों ने रोका तो पहले अभद्र व्यवहार करने लगे। विवाद को शांत करवाने पहुंचे डॉ. आरडी गुप्ता और डॉ. महेश गुप्ता से भी छात्र नेताओं ने बदतमीजी की। काफी देर तक बहस के बाद शिक्षक ने छात्र नेता को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर कुछ छात्र नेता भड़क गए और एक शिक्षक को पीछे से धक्का दे दिया। बाद में कॉलेज के बाकी शिक्षक और कर्मचारी भी इकट्ठा हुए। फिर कॉलेज की तरफ से घटना को लेकर भंवरकुआं थाना में शिकायत की, जिस पर केस आरोपी छात्र नेताओं पर केस दर्ज किया गया। कुछ प्राध्यापकों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान केंद्र पर धारा 144 लागू करने की मांग की। 



एबीवीपी का यह है कहना 



एबीवीपी के प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान का कहना है कि छात्र नेताओं पर लगे आरोपों के बारे में पता लगाएंगे। वैसे जीएसीसी की अव्यवस्था को लेकर लंबे समय से छात्र नेता मुद्दा उठा रहे थे। कुछ दिन पहले छत का प्लास्टर उखड़कर विद्यार्थी पर गिरा था। इसके बाद कॉलेज के जर्जर भवन की मरम्मत को लेकर छात्र नेता ने ज्ञापन दिया था। इसे लेकर कुछ प्राध्यापक इन छात्र नेताओं की शिकायत करने में लगे थे।


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