इंदौर में विशेषज्ञ ने बताई आयकर छापे की गाइडलाइंस, कहा- विवाहिता से 500 ग्राम तक की सोने की ज्वेलरी नहीं की जा सकती जब्त

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The Sootr
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इंदौर में विशेषज्ञ ने बताई आयकर छापे की गाइडलाइंस, कहा- विवाहिता से 500 ग्राम तक की सोने की ज्वेलरी नहीं की जा सकती जब्त

योगेश राठौर, INDORE. आयकर सर्च (छापे) के दौरान विभागीय अधिकारी किसी भी विवाहित महिला के पास से 500 ग्राम तक की सोने की ज्वेलरी जब्त नहीं कर सकते हैं। अविवाहित के लिए यह सीमा 250 ग्राम और पुरुष के लिए यह सीमा सौ ग्राम ज्वेलरी की है। इसके ऊपर की ज्वेलरी को लेकर करदाता के स्टॉक इन ट्रेड की है तो ज्वेलरी किसी भी सीमा तक जब्त नहीं की जा सकती है। हालांकि इस सीमा से अधिक वजन की ज्वेलरी को लेकर बिल, दस्तावेज, रिटर्न में जानकारी नहीं है तो इसे फिर जब्ती में लिया जा सकता है। यह जानकारी सर्च व सर्वे को लेकर टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और सीए एसोसिशएन द्वारा 1 मार्च, बुधवार को कराए गए सेमिनार में विशेषज्ञ व एडवोकेट महेश अग्रवाल ने दी। 



500 किमी दूर बैठे व्यक्ति को बुलाया तो देना होगा एयरफेयर



अग्रवाल ने बताया कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर बैठे व्यक्ति को विभाग पर्सनल स्टेटमेंट के लिए नहीं बुला सकता है। यदि विभाग को किसी व्यक्ति को इतनी या इससे अधिक दूरी से बुलाना है तो इस परिस्थिति में विभाग को उक्त व्यक्ति को एयरफेयर देना होगा।



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विभाग के सामने सोच-समझकर दें बयान



उन्होंने कहा कि करदाता को विभाग के समक्ष बयान दर्ज कराते समय बहुत सोच समझकर एवं सावधानी से बयान दर्ज करवाना चाहिए। एक बार बयान दर्ज कराने के पश्चात यदि करदाता को यह लगता है कि विभाग ने दबाव में बयान लिया है तो करदाता एफिडेविट फाइल कर ऐसे बयान के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा सकता है।



एक करोड़ की टैक्स चोरी का देना होता है सबूत



किसी भी सर्च ऑपरेशन को करने के पहले सर्च अधिकारी को कम से कम 1 करोड़ के टैक्स एवेजन की प्री सर्च अप्रेजल बनाना होती है अर्थात् उक्त अधिकारी को विभाग को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यह प्रूव करना होता है कि उक्त करदाता ने कम से कम 1 करोड़ की टैक्स चोरी करी है। 



सर्च के दौरान करदाता के अधिकार



सर्च के दौरान करदाता के पास अधिकार होते हैं कि वह  बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। विभागीय अधिकारियों को बच्चों के बेग चेक करने का अधिकार है। करदाता और उसका परिवार समय पर भोजन करने एवं जरूरी दवाइयां ले सकता है। घर के बुजुर्ग सदस्य समय पर सो सकते हैं। विभागीय अधिकारी करदाता को डरा-धमका नहीं सकते हैं और न ही गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। 



कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित



कार्यक्रम में स्वागत भाषण टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसीएशन के प्रेसिडेंट सीए शैलेंद्र सिंह सोलंकी एवं इंदौर सीए शाखा के चेयरमैन सीए आनंद जैन ने दिया। धन्यवाद अभिभाषण टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने दिया। संचालन सीए अतिशय खासगीवाला ने किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुमित नेमा, सीए पीडी नागर, सीए हितेश मेहता, सीए मनोज गुप्ता, सीए एस एन गोयल, सीए अनिल गर्ग, सीए सुनील पी जैन, सीए ललित जैन, सीए अजय सामरिया, सीए अमितेश जैन, सीए दीपक माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।


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