इंदौर में एक्टर शाहरुख खान और बाइजूस को छात्रा की 1.08 लाख फीस लौटाने के आदेश, कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Pratibha Rana
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इंदौर में एक्टर शाहरुख खान और बाइजूस को छात्रा की 1.08 लाख फीस लौटाने के आदेश, कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर की जिला उपभोक्ता आयोग ने पठान यानी फिल्म एक्टर शाहरुख खान और बाइजूस कंपनी को एक छात्रा को एक लाख आठ हजार की फीस मिलकर या अलग-अलग लौटाने के आदेश दिए है। साथ ही बाइजूस पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने यह फैसला फरियादी द्वारा क्वालिटी पढ़ाई नहीं होने के कारण लगाया था और फीस वापस मांगी थी, जिसे लेकर बाइजूस कंपनी आनाकानी कर रही थी। इसके बाद आयोग ने यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि शाहरुख खान और कंपनी दोनों मिलकर या अलग-अलग छात्रा को उसके द्वारा जमा फीस लौटाए। साथ ही फोरम ने बाइजूस पर 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है।



यह है मामला 



मामला अन्नपूर्णा रोड निवासी प्रियंका दीक्षित का है। उन्होंने आयोग के पास परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि फिल्म एक्टर शाहरुख खान द्वारा बाइजूस एजूटेक कंपनी की पढ़ाई को लेकर लगातार विज्ञापन किए जा रहे हैं। उसकी पढ़ाई की तारीफ की जा रही है कि काफी अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई है। इसी कारण से आईएएस की तैयारी के लिए बाईजूस की कोचिंग से संपर्क किया और उन्हें 1.08 लाख फीस बताई गई और कहा गया कि उसके पास अच्छी फैकल्टी है। इस वजह से यहां से कई बच्चों का प्रतियोगी परीक्षा में चयन होता है। कोचिंग की फीस एडवांस लगेगी साथ ही वादा किया गया था पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होने पर फीस वापस होगी।



क्लास की तो नहीं मिली क्वालिटी 



छात्रा ने वादों पर आकर कोचिंग कर ली। इसके बाद क्लास अटेंड की तो पता चला उसके पास फैकल्टी क्वालिटी की नहीं है ना उनके द्वारा उस वादे के अनुसार पढ़ाई कराई जा रही है। कुछ दिनों बाद छात्रा ने क्लास अटेंड करने से मना कर दिया और फीस वापसी की बात कही। इसके बाद कोचिंग क्लास में उनके एडमिशन तो निरस्त कर दिया गया। लेकिन कहा कि कुछ दिन बाद फीस वापस करेंगे। इसके बाद वह लगातार कोचिंग संपर्क में रहे, लेकिन फीस नहीं लौटाई गई। छात्रा ने कंपनी को नोटिस भी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ।



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आयोग मे शाहरुख और  कंपनी दोनों नहीं आए



इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। इसमें बाईजूस और उनका विज्ञापन करने वाले फिल्म एक्टर शाहरुख खान दोनों को पार्टी बनाया गया। नोटिस के बाद भी दोनों की तरफ से कोई नहीं आया। आखिरकार आयोग ने एक तरफ आदेश दिया कि छात्रा को शाहरुख और कंपनी दोनों मिलकर या अलग-अलग उसके द्वारा जमा फीस वापस करे। साथ ही फोरम ने कंपनी पर 50 हजार का अर्थदंड लगा दिया।

 


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