संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में हम्माल मनोहर वर्मा हत्याकांड केस में 11 साल बाद कांग्रेस के टिकिट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके कपिल सोनकर सहित तनवीर, देवेंद्र ,कालू उर्फ पप्पू , जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ़ धर्मेंद्र ठाकुर और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कपिल सोनकर पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर भतीजे है। सियागंज एरिया में 19 दिसंबर 2011 को हम्माल मनोहर वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में जानकारी सामने आई थी कि कपिल पिता रंजीत सोनकर का इस मामले में हाथ है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कपिल समेत छह आरोपियों को दोषी करार ठहराते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। मनोहर वर्मा की हत्या का एक शूटर भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल में हैं। वहीं एक अन्य साथी ज्वाला अभी फरार बताया जा रहा है। सजा सुनाने के दौरान आरोपियों के परिवार वाले मौजूद थे, यह सभी सजा सुनने के बाद रूआंसे हो गए।
खड़ी कराई के लिए हुई थी हत्या
घटना 19 दिसंबर 2011 की है। जब सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा घेरकर खड़ी कराई के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय तनवीर, कालू, देवेंद्र व शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पूरे मामले में न्यायालय द्वारा लगातार प्रकरण चल रहा था और शुक्रवार शाम जिला न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
यह कहा कोर्ट ने
एजीपी विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी कपिल पिता रणजीत सोनकर निवासी लुनियापुरा, तनवीर उर्फ नन्नू खान, देवेंद्र पिता प्रेमसिंह चौहान, कालू उर्फ पप्पू चौहान, जयपालसिंह अहिरवार, भूपेंद्र उर्फ धमेंद्र ठाकुर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड किया है। 19 दिसंबर 2011 को सुबह साढ़े आठ बजे करीब वेयर हाउस रोड पर मनोहर वर्मा को गोली मार दी गई थी। सियागंज के व्यापारियों से खड़ी कराई को लेकर वर्मा और सोनकर के बीच विवाद चल रहा था। इसी के चलते दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका है। हत्या के बाद पुलिस ने कपिल सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कपिल को जमानत मिल गई थी। पुलिस द्वारा इस मामले में चालान मजबूत पेश किया था, इसमें जो भी गवाह आए, उनकी गवाही काफी अहम रही और कोई भी गवाही से नहीं पलटा, पुलिस के द्वारा चालान में कही गई बात ही गवाहों ने भी गवाही में बताई।