भोपाल. मध्यप्रदेश में स्पेशल टॉस्क फोर्स (STF) के नियमों में बदलाव करने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narrottam Mishra) ने 13 अक्टूबर को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रविरोधी और संगठित अपराधों की दिशा में हमने एक और कदम उठाया है। STF के दायरों में आने वाले मामलों की सुनवाई केवल भोपाल (Bhopal) में ही होती थी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन मामलों की सुनवाई 4 अन्य जिलों में भी होगी।
सुनवाई के लिए अब भोपाल आना जरूरी नहीं
सरकार ने फैसला लिया है कि भोपाल के अलावा जबलपुर (Jabalpur), उज्जैन (Ujjain), इंदौर (Indore), ग्वालियर (Gwalior) में भी आतंकी गतिविधियों, एसटीएफ के दायरों में आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। इससे आने- जाने का समय और खर्च बचेगा।
STF की जांच के दायरे में आने वाले राष्ट्रविरोधी और संगठित प्रकरणों की सुनवाई अब भोपाल के साथ-साथ पांच अन्य जिलों में भी होगी।#Bhopal के साथ जबलपुर, ग्वालियर, #Indore और #Ujjain में आतंकी गतिविधियों और #STF से संबंधित अन्य प्रकरणों की सुनवाई हो सकेगी। pic.twitter.com/6teCkKauUp
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) October 13, 2021