खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे, हाईकोर्ट ने राहुल का निर्वाचन शू्न्य करार दिया था

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Atul Tiwari
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खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे, हाईकोर्ट ने राहुल का निर्वाचन शू्न्य करार दिया था

BHOPAL. खरगापुर विधानसभा (टीकमगढ़) से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है। खरगापुर से कांग्रेस की पूर्व विधायक चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया। चंदा रानी गौर के बेटे और टीकमगढ़ के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के मुताबिक, राहुल को कोर्ट ने स्टे दिया है। उन्हें विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे।



राहुल लोधी पर ये आरोप थे 



राहुल लोधी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। 2018 में खरगापुर से कांग्रेस की टिकट पर चंदा सिंह गौर हार गई थीं। गौर का आरोप था कि बीजेपी विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार किया गया, साथ ही सरकार से अनुबंधित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाई। चंदा ने ये भी कहा था कि राहुल ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई 10 हजार रुपए जुर्माने की राशि भी उन्हें यानी चंदा सिंह नहीं दी।






जस्टिस नंदिता दुबे ने ये फैसला देते हुए पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए टीकमगढ़ जिले की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर वंदना राजपूत के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में चुनाव के जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं देने को भी कहा था।


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