New Update
/sootr/media/post_banners/f9ae71688d05b3593b353f4594fa5c3d1a01477d8b8915394ff96b51ee05d19c.jpeg)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला कलेक्टर को कोर्ट रूम से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। मामला जबलपुर की बरगी विधानसभा में हुए निर्वाचन को चुनौती दिए जाने का है। बरगी विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र अवस्थी राजा साहब ने यह चुनाव याचिका लगाई थी। जिस पर अदालत ने तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर रोहित सिंह को गवाही देने तलब किया था। उसी समय अदालत में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी और वर्तमान में अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया की गवाही चल रही थी। याचिकाकर्ता ने इस दौरान अदालत से निवेदन किया कि एक गवाह की मौजूदगी में दूसरे गवाह की गवाही न कराई जाए। जिस पर अदालत ने नरिसिंहपुर कलेक्टर को कोर्ट रूम के बाहर इंतजार करने का निर्देश दिया।
यह है मामला
दरअसल याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान नाम निर्देशन पत्र जमा करने रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में गए थे, आरोप है कि जहां उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया गया था। जिसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। जिस पर निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों की गवाही अदालत में होना थी।
नहीं हो पाई डीएम की गवाही
शुक्रवार को समयाभाव के कारण नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की गवाही नहीं हो पाई। अदालत ने अब 11 नवंबर को पुनः उन्हें गवाही के लिए हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।