जबलपुर में खाद की जमाखोरी के आरोप में व्यापारी का लाइसेंस किया निरस्त, औचक निरीक्षण में खुली थी पोल

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में खाद की जमाखोरी के आरोप में व्यापारी का लाइसेंस किया निरस्त, औचक निरीक्षण में खुली थी पोल

Jabalpur. जबलपुर में निजी विक्रेताओं के जरिए किसानों को जो उर्वरक वितरित कराया जा रहा है। उसमें कई दुकानदार गड़बड़ी कर रहे हैं। इस बात की शिकायत मिलने पर जब प्रशासन ने औचक निरीक्षण शुरू किया तो बल्देवबाग क्षेत्र में स्थित एक दुकानदार की गड़बड़ी का पर्दाफाश हो गया। जिस पर उसका उर्वरक विक्रय का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 



उपसंचालक कृषि एस के निगम ने बताया कि मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स बल्देवबाग के खाते में 4 नवंबर को 191.25 टन डीएपी प्रदर्शित हो रही थी। विभाग के अधिकारियों ने फोन पर 5 नवंबर को डबल लॉक केंद्र पर काउंटर लगाकर उर्वरक वितरण के निर्देश दिए तो बताया गया कि डीएपी का स्टॉक खाली है और मशीन खराब है। इस मामले में भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिस पर 146 टन उर्वरक पाया गया। संचालक द्वारा स्कंध में स्टॉक कम किया गया था और पीओएस मशीन खराब होने की पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। 



व्यापारी की कलई खुलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई में देरी नहीं की है। तत्काल मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स बल्देवबाग का उर्वरक फुटकर विक्रय का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने गड़बड़ी कर रहे अन्य दुकानदारों को भी चेतावनी दी है कि यदि खाद वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 


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